गुजरात में आरटीओ (रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने लर्निंग लाइसेंस के नियमों को आसान बनाने का निर्णय लिया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। आइए जानते हैं इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से।
घर बैठे दे सकेंगे टेस्ट
अब से लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आवेदक अपने घर या ऑफिस में वेब कैमरा और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। “फेसलेस” प्रक्रिया के तहत, यह सुविधा उन लोगों के लिए एक बड़ा फायदा है जो आरटीओ ऑफिस जाने में असमर्थ होते थे।
इसके अलावा, जिनके पास वेब कैमरा या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे आरटीओ ऑफिस में या अन्य निर्धारित केंद्रों पर जाकर यह टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल परिवहन विभाग इस नई प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर का परीक्षण कर रहा है।
आसान हुआ पासिंग क्राइटेरिया
लर्निंग लाइसेंस के नियमों में किए गए बदलाव के अनुसार, अब परीक्षा पास करने के लिए 15 में से केवल 9 सवालों का सही उत्तर देना होगा। पहले यह मानदंड 15 में से 11 सवालों का सही उत्तर देने का था।
लर्निंग लाइसेंस के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहला कदम लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। अब यह प्रक्रिया ज्यादा सरल और कम समय लेने वाली हो गई है। नई व्यवस्था के तहत:
- आवेदक घर बैठे या ऑफिस से टेस्ट दे सकता है।
- वेब कैमरा सुविधा के साथ किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग किया जा सकता है।
कब लागू होगा नया सिस्टम?
गुजरात में यह नई व्यवस्था अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसे पूरी तरह से लागू करने की योजना है। वर्तमान में इस तरह की सुविधा महाराष्ट्र में उपलब्ध है। आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, इसकी तैयारी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चल रही है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया को फेसलेस बनाना और आरटीओ ऑफिस की भीड़ को कम करना मुख्य उद्देश्य है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
परिवहन विभाग का बयान
परिवहन विभाग के मुताबिक, पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे संस्थानों में लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा पहले से उपलब्ध है। अब इसे पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम-11(4) के अनुसार लागू की जा रही है।
जनता के लिए फायदेमंद
लर्निंग लाइसेंस प्रक्रिया में यह बदलाव गुजरात की जनता के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। अब आवेदकों को आरटीओ ऑफिस जाने और लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यह बदलाव न केवल प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूत करेगा।